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2025 तक न्यूनतम वेतन को जीविका वेतन से बदलने का लक्ष्य : भारत सरकार

न्यूनतम वेतन

भारत अगले वर्ष  (2025) तक न्यूनतम वेतन को जीविका वेतन से बदलने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। सरकार ने इसका अनुमान लगाने और इसे क्रियान्वित करने के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) से तकनीकी सहायता मांगी है।

इस महीने की शुरुआत में ILO ने न्यूनतम वेतन और निर्वाह वेतन पर एक समझौते पर पहुंचने के बाद इस अवधारणा का समर्थन किया। यह समझौता फरवरी में वेतन नीतियों पर विशेषज्ञों की एक बैठक के दौरान हुआ था और 13 मार्च को अपने सत्र में ILO के शासकीय  निकाय द्वारा इसका समर्थन किया गया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार हम वेतन के मामले में एक साल में न्यूनतम मजदूरी से आगे बढ़ सकते हैं।

भारत में 50 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं, जबकि उनमें से 90% असंगठित क्षेत्र में हैं। उनमें से कई लोग जिस राज्य में काम करते हैं, उसके आधार पर दैनिक न्यूनतम वेतन ₹176 या उससे अधिक पाते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय वेतन स्तर 2017 से स्थिर है और राज्यों में न्यूनतम वेतन सख्ती से लागू करने की नीति का अभाव है और इस कारण वेतन भुगतान में विसंगतियाँ पैदा होती हैं। 2019 में पारित वेतन संहिता को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस प्रक्रिया ने एक सार्वभौमिक वेतन स्तर का प्रस्ताव दिया है जो लागू होने के बाद सभी राज्यों पर लागू होगा।

न्यूनतम मजदूरी को निर्वाह मजदूरी से बदलने को देश में लाखों लोगों की भलाई सुनिश्चित करते हुए गरीबी से बाहर निकालने के अपने प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

ILO का संस्थापक सदस्य, भारत 1922 से इसके शासकीय  निकाय का स्थायी सदस्य रहा है। भारत 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ILO द्वारा किए जा रहे सुधार :

14 मार्च को संपन्न ILO की 350वीं शासी निकाय बैठक के दौरान सुधार पर सहमति व्यक्त की गई थी।

श्रम सचिव सुमिता डावरा ने आईएलओ में इस मुद्दे पर अपने कथन  में प्रस्ताव दिया था कि संयुक्त राष्ट्र निकाय को विकासशील देशों के लिए जीविका निर्वाह मजदूरी की परिभाषा पर पहुंचने के लिए प्रमुख संकेतकों के रूप में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये वे उपाय हैं जिन्हें भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, “भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों में एक साथ अभाव को मापता है, जो 12 सतत विकास लक्ष्यों-संरेखित संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं।” उन्होंने कहा, “निर्वाह वेतन परिभाषा में इन आयामों को शामिल किया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा कि जीवन स्तर के घटक में आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारकों के घटकों को शामिल किया जाना चाहिए।

वर्तमान  राष्ट्रीय वेतन स्तर को 2017 से संशोधित नहीं किया गया है और यह राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए कुछ राज्य इससे भी कम भुगतान करते हैं। 2019 में पारित वेतन संहिता संहिता लागू होने के बाद सभी राज्यों पर बाध्यता लागू हो जाती है।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारीयों  ने बताया, “हमने क्षमता निर्माण, डेटा के व्यवस्थित संग्रह और जीवनयापन मजदूरी के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सकारात्मक आर्थिक परिणामों के साक्ष्य के लिए आईएलओ से मदद मांगी है।”

जीवन निर्वाह वेतन क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निर्वाह वेतन की अवधारणा को इस प्रकार दर्शाता है जो “श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर वहन करने के लिए आवश्यक है, देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और काम के सामान्य घंटों के दौरान किए गए काम के लिए गणना की जाती है।”

जीविका मजदूरी आय की गणना अंतरराष्ट्रीय संगठन के जीविका मजदूरी के आकलन के सिद्धांतों के तहत की जाती है। भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी आवश्यक चीज़ों के अलावा, जीवनयापन करने वाली मज़दूरी कमाने वाले को अपने और अपने परिवार के लिए बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा सहित कुछ हद तक मितव्ययी आराम प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

न्यूनतम वेतन :

रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूनतम वेतन को पारिश्रमिक की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे नियोक्ता को एक निश्चित अवधि के दौरान किए गए काम की मात्रा के लिए कर्मचारियों को भुगतान करना होता है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

इस अवधारणा के पीछे का उद्देश्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अनावश्यक कम वेतन के खिलाफ खड़ा करना है। जीवनयापन मजदूरी की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड न्यूनतम मजदूरी से भिन्न हैं। जीवनयापन मजदूरी किसी व्यक्ति के स्थान, वैवाहिक स्थिति और बच्चों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, जबकि न्यूनतम मजदूरी समग्र अर्थव्यवस्था के आधार पर तय की जाती है।

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